अमृतसर में हुए रेल हादसेNews 

कोई भी दल अब मनमाने तरीके से आयोजन नही करा सकता सार्वजनिक स्थान पर

दशहरे के दिन अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद सरकार जाग चुकी है । अब  किसी तरीके से पंजाब में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी समारोह या धरने  का आयोजन नहीं हो पाएगा। अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद सरकार ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आर्यन कराने के लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी । यह नियम सभी के लिए समान रूप से  होगा।  चाहे वो व्यक्ति विशेष और समाजिक संगठन हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सियासी दल।
 सरकार ने इस मामले में कहा है कि हर किसी को सार्वजनिक आयोजन कराने के लिए संबंधित क्षेत्र से  अथॉरिटी के द्वारा मंजूरी लेनी होगी और इसके साथ ही उसे सार्वजनिक आयोजन वाले इलाके में जाम,  गंदगी,  पर्यावरण प्रदूषण व यातायात की सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर उस सार्वजनिक इलाके में जाम गंदगी से कोई  परेशान होता है तो आयोजन कराने वाले दल को इसकी भरपाई करने के साथ-साथ इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से आयोजन होगा आज के खिलाफ काफी कड़े निर्देश जारी किया है।  सरकार ने कहा है कि आयोजन के लिए आयोजन के तिथि से 7 दिन पहले ही अनुमति लेनी होगी । इसमें थोड़ी सी छूट देते हुए सरकार ने कहा कि किसी खास मौके के मद्देनजर यह अनुमति 7 दिन पहले के बजाय दो दिन पहले भी ली जा सकती है । इसके लिए  किसी सम्मानित या विशेष दल या अथॉरिटी को लिखित तौर पर कारण बताते हुए अनुमति लेना होगा ।
इसके साथ ही सरकार के पास निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह किसी भी आयोजन को बिना किसी लिखित तौर पर कारण बताते हुए अनुमति देने से इनकार भी कर सकती है।  सरकार ने आयोजन में हो रहे  सारी संपत्ति को नुकसान को भी ध्यान में रखा है। इस मामले में सरकार ने नियम बनाएं कि अगर किसी सार्वजनिक आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या फिर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो आयोजक के खिलाफ तुरंत एफ आई आर दर्ज करा कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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